छत्तीसगढ़रायगढ जिला

CG : मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर पर्ची दवाओं की बिक्री करने वाले संचालक को स्वास्थ्य विभाग ने थमाया नोटिस…

रायगढ़ । जिले में कई मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर पर्ची दवाओं की बिक्री करने का मामला सामने आया है। संचालकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दवाई बेची। इसका खुलासा तब हुआ जब प्रशासन की संयुक्त टीम अचानक मेडिकल स्टोर में जांच करने पहुंची। खरसिया क्षेत्र में संचालित अलग-अलग मेडिकल दुकानों की जांच की गई। जहां बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री की जानकारी मिली थी। जांच के दौरान कुछ दवाई बिना पर्ची के मिली जिसके बाद संचालकों को नोटिस जारी किया गया है।

संयुक्त टीम ने खरसिया के टीआईटी काॅलोनी स्थित राजेश मेडिकल, अशोक मेडिकल, दीपक मेडिकल स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड और भागवत मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच के दौरान राजेश मेडिकल में दो नशीली दवाएं कोरेक्स, कोफ-विक्स-का डॉक्टर के पर्ची के बिना बिक्री पाया। जिसके कारण स्टोर संचालक को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह भागवत मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं का विक्रय रिकॉर्ड व डॉक्टर की पर्ची मौके पर उपलब्ध नहीं पाई गई। साथ ही रिकॉर्ड में काफी कमी को देखते हुए यहां भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

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